16 अक्टूबर 2026 6:01 अपराह्न

सूचना का अधिकार कानून ने भारतीय लोकतंत्र में जवाबदेही की नई राह खोली : डॉ. अनिल कुमार दीक्षित

माया देवी यूनिवर्सिटी देहरादून में सूचना का अधिकार अधिनियम के 21 वर्ष पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम, छात्रा को प्रशस्ति पत्र प्रदान करते अतिथि, दीप प्रज्वलन और कार्यक्रम में प्रस्तुति देती छात्रा के साथ रिपोर्टर दुर्गा प्रसाद शुक्ला की तस्वीर।

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दुर्गा प्रसाद शुक्ला की रिपोर्ट

देहरादून। सूचना का अधिकार अधिनियम ने भारतीय लोकतंत्र में पारदर्शिता को मजबूत करने के साथ ही सरकारी व्यवस्था को जवाबदेह बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस कानून ने आम नागरिकों को सरकारी कामकाज, प्रशासनिक फैसलों और सार्वजनिक धन के इस्तेमाल से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने का कानूनी अधिकार दिया है। हालांकि, दो दशक से अधिक समय बीत जाने के बाद भी इस कानून के प्रभावी क्रियान्वयन, सूचना प्राप्त करने में आने वाली बाधाओं और इसके दुरुपयोग को रोकने जैसी चुनौतियां बनी हुई हैं। इन विषयों पर 12 अक्टूबर को माया देवी यूनिवर्सिटी, देहरादून के स्कूल ऑफ लॉ एंड लीगल स्टडीज में आयोजित विशेष चर्चा के दौरान विधि विशेषज्ञों ने अपने विचार साझा किए।

कार्यक्रम में विधि विभाग के डीन डॉ. अनिल कुमार दीक्षित ने कहा कि सूचना का अधिकार कानून ने भारतीय लोकतंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही की नई राह खोली है। यह अधिनियम नागरिकों को सरकारी व्यवस्था से सवाल पूछने और प्रशासनिक कामकाज की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार देता है। उन्होंने इस कानून की उपलब्धियों के साथ इसके सामने मौजूद चुनौतियों को समझने और उनके समाधान की आवश्यकता पर भी जोर दिया।

21 वर्षों में सूचना के अधिकार ने बदली नागरिकों की भूमिका

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिकों की भागीदारी बढ़ाने वाले महत्वपूर्ण कानूनों में शामिल है। इसे 12 अक्टूबर 2005 से लागू किया गया था। इसका उद्देश्य सरकारी संस्थाओं के कामकाज में पारदर्शिता लाना, प्रशासनिक निर्णयों को सार्वजनिक जांच के दायरे में लाना और भ्रष्टाचार की संभावनाओं को कम करना है।

इस अधिनियम के 21 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित चर्चा में कानून की यात्रा, इसकी उपलब्धियों और उन समस्याओं पर विचार किया गया, जिनका सामना आज भी सूचना मांगने वाले नागरिकों को करना पड़ता है। चर्चा का प्रमुख उद्देश्य यह समझना रहा कि सूचना का अधिकार आम लोगों के लिए कितना प्रभावी साबित हुआ है और इसे अधिक उपयोगी बनाने के लिए किन सुधारों की जरूरत है।

लोकतंत्र में जनता केवल मतदान करने तक सीमित नहीं होती। सरकारी योजनाओं का लाभ किसे मिल रहा है, विकास कार्यों पर कितना पैसा खर्च किया गया, किसी सार्वजनिक परियोजना पर निर्णय किस आधार पर लिया गया और संबंधित विभाग ने अपनी जिम्मेदारी किस तरह निभाई, ऐसे सवालों का जवाब जानना भी नागरिकों का अधिकार है। सूचना का अधिकार कानून इसी आवश्यकता को पूरा करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है।

पारदर्शिता और जवाबदेही लोकतंत्र की बुनियादी जरूरत : डॉ. दीक्षित

स्कूल ऑफ लॉ एंड लीगल स्टडीज के डीन डॉ. अनिल कुमार दीक्षित ने अपने व्याख्यान में कहा कि 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुए सूचना का अधिकार अधिनियम ने भारतीय लोकतंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करने का अवसर प्रदान किया। इस कानून के माध्यम से आम नागरिक सरकारी कामकाज, सार्वजनिक नीतियों, योजनाओं के क्रियान्वयन और प्रशासनिक निर्णयों से संबंधित जानकारी हासिल कर सकते हैं।

उन्होंने रेखांकित किया कि जब नागरिकों को सरकारी कार्यप्रणाली से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार मिलता है, तो प्रशासनिक व्यवस्था में जवाबदेही की संभावना बढ़ती है। विभागों और सार्वजनिक प्राधिकरणों के कामकाज पर नागरिकों की नजर रहने से निर्णय लेने की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने में मदद मिलती है।

सूचना का अधिकार केवल सरकारी दस्तावेज हासिल करने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह नागरिकों को जागरूक बनाने और उन्हें अपने अधिकारों के प्रति सचेत करने का भी माध्यम है। इसके जरिए आम व्यक्ति सरकारी योजनाओं की प्रगति, सार्वजनिक संसाधनों के इस्तेमाल और प्रशासनिक कार्रवाई के बारे में सवाल उठा सकता है।

डॉ. दीक्षित के विचारों का मूल संदेश यही रहा कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूती इस बात से तय होती है कि वहां जनता को जानकारी हासिल करने के कितने प्रभावी अवसर उपलब्ध हैं और सरकारी संस्थाएं अपने कामकाज के प्रति कितनी जवाबदेह हैं।

आम नागरिक के हाथ में सवाल पूछने का अधिकार

कार्यक्रम में स्कूल ऑफ लॉ के असिस्टेंट प्रोफेसर कुमार मयंक ने सूचना का अधिकार अधिनियम को आम नागरिक के हाथ में एक महत्वपूर्ण औजार बताया। उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से व्यक्ति सरकारी व्यवस्था से सवाल पूछ सकता है और संबंधित सूचनाएं प्राप्त कर सकता है। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि अब समय आ गया है कि इस अधिकार के दुरुपयोग पर अंकुश लगाने की दिशा में गंभीरता से विचार किया जाए।

सूचना का अधिकार कानून की उपयोगिता इस बात में है कि इसका इस्तेमाल सार्वजनिक हित में हो और सरकारी व्यवस्था को अधिक जिम्मेदार बनाने में मदद मिले। इसके लिए जरूरी है कि नागरिक अपने अधिकारों और कानून में निर्धारित प्रक्रियाओं को समझें। साथ ही, संबंधित सरकारी विभाग भी सूचना संबंधी आवेदनों का निस्तारण निर्धारित समयसीमा और कानूनी प्रावधानों के अनुरूप करें।

कानून के दुरुपयोग की आशंका और इसके वास्तविक उपयोग के बीच अंतर करना भी आवश्यक है। किसी अधिकार के अनुचित इस्तेमाल की संभावना के आधार पर नागरिकों के सूचना पाने के अधिकार को कमजोर नहीं किया जा सकता। दूसरी ओर, कानून के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करना और निर्धारित प्रक्रिया को प्रभावी बनाए रखना भी प्रशासन की जिम्मेदारी है।

इसलिए सूचना का अधिकार अधिनियम को अधिक प्रभावी बनाने के लिए नागरिकों में जागरूकता, अधिकारियों का प्रशिक्षण और कानूनी प्रक्रियाओं के प्रति स्पष्ट समझ विकसित करना महत्वपूर्ण है।

ग्रामीण क्षेत्रों में वंचितों के लिए सहारा बना आरटीआई

कार्यक्रम में सहायक प्रोफेसर श्रीमती रविशा कुर्तीयाल ने सूचना का अधिकार कानून के सामाजिक महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं की भूमिका का उल्लेख किया। उनके अनुसार, सामाजिक कार्यकर्ता इस कानून का उपयोग करके गरीबों, वंचितों और जरूरतमंद लोगों को उनके अधिकार दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं।

ग्रामीण समाज में अनेक बार लोगों को सरकारी योजनाओं, सहायता राशि, पेंशन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और विकास कार्यों से संबंधित जानकारी आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाती। कई नागरिक ऐसे भी होते हैं, जिन्हें यह जानकारी नहीं होती कि किसी सरकारी विभाग से सूचना कैसे मांगी जाए या अपने आवेदन पर कार्रवाई नहीं होने की स्थिति में आगे क्या किया जाए।

ऐसे में सूचना का अधिकार कानून लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर देता है। सामाजिक कार्यकर्ता और जागरूक नागरिक जरूरतमंद लोगों को आवेदन प्रक्रिया समझाने, संबंधित विभाग से जानकारी मांगने और उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने में सहायता कर सकते हैं।

यह कानून तभी अपने उद्देश्य को व्यापक रूप से पूरा कर सकता है, जब इसका लाभ केवल शिक्षित और संसाधन-संपन्न लोगों तक सीमित न रहे, बल्कि गांवों, दूरदराज के इलाकों और समाज के कमजोर वर्गों तक भी पहुंचे।

कानून की उपलब्धियों के साथ चुनौतियों पर भी चर्चा

सूचना का अधिकार अधिनियम के 21 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित चर्चा में इसकी उपलब्धियों के साथ उन व्यावहारिक समस्याओं पर भी ध्यान केंद्रित किया गया, जो सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं।

सूचना मांगने वाले नागरिकों के सामने कई बार आवेदन का समय पर निस्तारण नहीं होना, मांगी गई जानकारी अधूरी मिलना, विभागीय स्तर पर प्रक्रिया की स्पष्ट जानकारी का अभाव और अपील की प्रक्रिया को समझने में कठिनाई जैसी समस्याएं सामने आती हैं। इन चुनौतियों का समाधान कानून के प्रभावी क्रियान्वयन और प्रशासनिक जवाबदेही को मजबूत करके किया जा सकता है।

इसके अलावा, नागरिकों को यह समझना भी जरूरी है कि सूचना का अधिकार कानून किस प्रकार की जानकारी प्राप्त करने की अनुमति देता है और आवेदन किस संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरण को दिया जाना चाहिए। सही विभाग में स्पष्ट रूप से तैयार किया गया आवेदन सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बना सकता है।

सूचना आयोगों की भूमिका भी इस व्यवस्था में महत्वपूर्ण है। समय पर अपीलों का निस्तारण और कानून के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करना सूचना के अधिकार को प्रभावी बनाए रखने में मदद करता है।

कानून की सफलता का आकलन केवल इस आधार पर नहीं किया जाना चाहिए कि कितने आवेदन दाखिल हुए, बल्कि यह भी देखना चाहिए कि नागरिकों को उपयोगी सूचनाएं कितनी आसानी से मिलीं और उन सूचनाओं से सार्वजनिक हित के मामलों में जवाबदेही सुनिश्चित करने में कितनी मदद मिली।

राज्यस्तरीय प्रतियोगिता में छात्राओं की भागीदारी को सराहना

कार्यक्रम के दौरान उत्तराखंड राज्य सूचना आयोग की ओर से आयोजित राज्यस्तरीय प्रतियोगिता में माया देवी यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ लॉ के विद्यार्थियों की सहभागिता का भी उल्लेख किया गया। प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय की प्रभावी भागीदारी और उसकी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए छात्रा दीक्षा तथा गुंजन सिंह को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर प्रोत्साहित किया गया।

इस सम्मान का उद्देश्य विद्यार्थियों को सूचना के अधिकार जैसे महत्वपूर्ण कानून के प्रति जागरूक करना और विधि के अध्ययन के साथ सामाजिक एवं लोकतांत्रिक जिम्मेदारियों को समझने के लिए प्रेरित करना भी है। विधि के विद्यार्थियों के लिए यह आवश्यक है कि वे कानून के प्रावधानों का अध्ययन करने के साथ-साथ उनके व्यावहारिक महत्व को भी समझें।

सूचना का अधिकार अधिनियम जैसे कानूनों की जानकारी भावी विधि विशेषज्ञों को नागरिकों के अधिकारों, प्रशासनिक जवाबदेही और सार्वजनिक संस्थाओं की जिम्मेदारियों के प्रति अधिक संवेदनशील बना सकती है। विश्वविद्यालयों में इस प्रकार की चर्चाएं विद्यार्थियों को कानून और समाज के बीच संबंधों को समझने का अवसर देती हैं।

विधि विशेषज्ञों की उपस्थिति में हुआ विचार-विमर्श

इस अवसर पर डॉ. प्रमोद कुमार, श्रीमती वंदना अरोरा, श्रीमती रविशा कुर्तीयाल और कुमार मयंक सहित अन्य विधि विशेषज्ञ मौजूद रहे। कार्यक्रम में सूचना का अधिकार अधिनियम की उपलब्धियों, इसकी व्यावहारिक उपयोगिता और वर्तमान चुनौतियों पर विचार-विमर्श किया गया।

समग्र रूप से कार्यक्रम ने यह संदेश दिया कि सूचना का अधिकार भारतीय लोकतंत्र में नागरिकों की भूमिका को मजबूत करने वाला महत्वपूर्ण माध्यम है। इस कानून ने सरकारी व्यवस्था से जानकारी प्राप्त करने का अधिकार देकर आम लोगों को अधिक जागरूक और सक्रिय बनने का अवसर दिया है। हालांकि, इसकी वास्तविक सफलता के लिए जरूरी है कि नागरिक अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें, सरकारी विभाग पारदर्शी तरीके से काम करें और सूचना मांगने तथा अपील करने की प्रक्रियाएं सरल एवं प्रभावी बनी रहें।

लोकतंत्र में जवाबदेही तभी मजबूत होती है, जब नागरिकों को सवाल पूछने का अधिकार मिले और संबंधित संस्थाएं उन सवालों का कानून के अनुसार जवाब देने के लिए जिम्मेदार हों। सूचना का अधिकार अधिनियम इसी लोकतांत्रिक भावना को आगे बढ़ाने वाला एक महत्वपूर्ण कानून है।

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