20 अक्टूबर 2026 7:53 अपराह्न

प्रेम विवाह की नाराजगी ने उजाड़ा एक परिवार, युवती की मौत के मामले में पिता गिरफ्तार

प्रेम विवाह के बाद युवती की हत्या से जुड़ी खबर के लिए मृतका अंकिता की फाइल फोटो और पुलिस जांच को दर्शाती सांकेतिक लैंडस्केप फीचर इमेज।

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रिपोर्ट: चुन्नीलाल प्रधान

आगरा। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक घटना सामने आई है। परिवार की इच्छा के विरुद्ध अपनी पसंद से विवाह करने वाली एक युवती की कथित तौर पर उसके ही पिता ने गला घोंटकर हत्या कर दी। पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक जांच और आरोपी से पूछताछ में यह बात सामने आई है कि बेटी के प्रेम विवाह से नाराज होकर उसने यह कदम उठाया। घटना के बाद क्षेत्र में शोक और आक्रोश का माहौल है। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य परिजनों की तलाश जारी है।

प्रेम विवाह के बाद परिवार में लगातार बना हुआ था तनाव

पुलिस के अनुसार, जैतपुर थाना क्षेत्र के नंदगवा रोड स्थित प्रताप नगर मोहल्ले की रहने वाली 22 वर्षीय अंकिता शर्मा ने इसी वर्ष फरवरी माह में अपनी पसंद से अमित पचौरी नामक युवक के साथ न्यायालय में विवाह किया था। अमित भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) में कार्यरत हैं।

बताया जा रहा है कि युवती के इस निर्णय से उसके परिवार के सदस्य संतुष्ट नहीं थे। विवाह के बाद से ही परिवार में तनाव बना हुआ था। पुलिस का मानना है कि इसी विवाद ने अंततः एक दर्दनाक घटना का रूप ले लिया।

पड़ोसियों की सूचना पर खुला घटना का राज

जानकारी के अनुसार, देर रात मोहल्ले के लोगों को घर के भीतर कुछ असामान्य स्थिति का आभास हुआ। संदेह होने पर पड़ोसियों ने डायल-112 पर सूचना दी। सूचना मिलने के बाद पीआरवी और जैतपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची।

पुलिस ने घर का दरवाजा खुलवाया तो भीतर युवती का शव फर्श पर पड़ा मिला। उसके गले पर दबाव के निशान दिखाई दिए। परिस्थितियों को देखते हुए पुलिस ने तत्काल मामले को गंभीरता से लिया और घटनास्थल को सुरक्षित कर जांच शुरू कर दी।

पुलिस ने पिता को मौके से हिरासत में लिया

घटना के समय घर में मौजूद युवती के पिता विमल शर्मा को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। बाद में उन्हें हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं, युवती की मां और भाई घर से निकल गए। पुलिस का कहना है कि दोनों की तलाश की जा रही है और उनकी भूमिका की भी जांच की जाएगी।

सोमवार सुबह फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्र किए। पुलिस सभी तकनीकी और वैज्ञानिक पहलुओं की जांच कर रही है ताकि घटना से जुड़े प्रत्येक तथ्य स्पष्ट हो सकें।

पूछताछ में पिता ने हत्या की बात स्वीकार करने का दावा

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, पूछताछ के दौरान आरोपी पिता ने स्वीकार किया कि बेटी द्वारा परिवार की इच्छा के विरुद्ध विवाह किए जाने से वह बेहद नाराज था। इसी नाराजगी के चलते उसने कथित रूप से बेटी की हत्या कर दी।

पुलिस ने मृतका के पति की तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की विवेचना जारी है और पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद सभी तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

पढ़ाई पूरी कर सरकारी नौकरी की तैयारी में जुटी थी युवती

परिजनों और स्थानीय लोगों के अनुसार, अंकिता शर्मा ने हाल ही में स्नातक की पढ़ाई पूरी की थी। वह रेलवे भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रही थी और भविष्य में सरकारी नौकरी हासिल करने का सपना देख रही थी।

बताया जाता है कि वह अपने परिवार में दो भाई-बहनों में बड़ी थी। उसका छोटा भाई अभी पढ़ाई कर रहा है। पिता गुजरात में नौकरी करते थे, जबकि अंकिता अपनी मां के साथ आगरा स्थित घर में रहती थी।

इलाके में शोक, लोग घटना से स्तब्ध

घटना के बाद पूरे मोहल्ले में शोक का माहौल है। स्थानीय लोगों का कहना है कि किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि पारिवारिक विवाद इतना गंभीर रूप ले सकता है। युवती की असमय मौत से आसपास के लोग भी दुखी हैं।

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस सभी पहलुओं से कर रही जांच

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल मामले की विस्तृत जांच जारी है। फरार परिजनों की तलाश के लिए पुलिस टीमों का गठन किया गया है। साथ ही घटनास्थल से जुटाए गए फोरेंसिक साक्ष्यों और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार किया जा रहा है।

अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर निष्पक्ष और विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।

इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि पारिवारिक असहमति और सामाजिक प्रतिष्ठा के नाम पर हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकती। कानून प्रत्येक वयस्क व्यक्ति को अपनी पसंद से विवाह करने का अधिकार देता है और ऐसे मामलों में किसी भी प्रकार की हिंसा गंभीर आपराधिक कृत्य की श्रेणी में आती है।

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